गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026
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देश के नागरिक और मतदाता सूची में बने रहने के लिए ये खबर अवश्य पढ़ें,ये कागज़ात रखें तैयार

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देश के नागरिक और मतदाता सूची में बने रहने के लिए ये खबर अवश्य पढ़ें,ये कागज़ात रखें तैयार

लखनऊ, 31 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान शुरू कर दिया है।

4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हर घर जाकर मतदाता सूची के फॉर्म भरवाएंगे। लखनऊ सहित पूरे राज्य में यह प्रक्रिया चलेगी। यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, गलत है या अपडेट नहीं है, तो आप वोट डालने से वंचित हो सकते हैं।

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देश के नागरिक और मतदाता सूची में बने रहने के लिए ये खबर अवश्य पढ़ें,ये कागज़ात रखें तैयारनिर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर यह अभियान चल रहा है। ADM लखनऊ और CEO उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 13 विशेष दस्तावेजों में से कम से कम एक जन्म तिथि और नागरिकता प्रमाण के लिए अनिवार्य है। आधार अब केवल पहचान के लिए वैकल्पिक (12वां) है, नागरिकता के लिए नहीं।

यह खबर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए तैयार की गई है। इसमें सही 13 दस्तावेजों की पूरी डिटेल, जन्म तिथि की तीन श्रेणियां, दस्तावेज न होने पर क्या करें, नाम चेक करने का तरीका, BLO कहां बैठते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें – सब कुछ विस्तार से दिया गया है। पहले से तैयारी कर लें, ताकि देश की नागरिकता और वोट का अधिकार सुरक्षित रहे।

मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया: BLO का घर-घर दौरा और फॉर्म भरना

अभियान तिथि: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025

ड्राफ्ट सूची प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025

दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि: 8 जनवरी 2026

अंतिम मतदाता सूची: 7 फरवरी 2026

BLO तीन बार तक घर आएंगे। यदि न आएं, तो आप स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। BLO द्वारा दिया गया पूर्व-भरा फॉर्म में आपका नाम, EPIC नंबर, पता, फोटो पहले से छपा होगा। आपको भरना है:

जन्म तिथि

माता-पिता का नाम

मोबाइल नंबर

आधार नंबर (वैकल्पिक)

फॉर्म जमा करने के बाद BLO सत्यापन के लिए फिर आएंगे। सत्यापन में 13 दस्तावेजों में से एक दिखाना अनिवार्य है।

जन्म तिथि के आधार पर तीन श्रेणियां: कौन-सी श्रेणी में कौन से दस्तावेज जरूरी?

ECI ने जन्म तिथि के आधार पर मतदाताओं को तीन श्रेणियों में बांटा है। 2003 के बाद नामांकित मतदाताओं के लिए यह विशेष रूप से लागू है। केवल नीचे दिए गए 13 दस्तावेजों की सूची ही मान्य है:

श्रेणी 1: 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे मतदाता

केवल स्वयं का एक दस्तावेज चाहिए।

2003 की मतदाता सूची में नाम हो तो दस्तावेज की जरूरत नहीं।

श्रेणी 2: 1 जुलाई 1987 से 1 जनवरी 2004 के बीच जन्मे
स्वयं का एक दस्तावेज + माता या पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज।

श्रेणी 3: 1 जनवरी 2004 के बाद जन्मे

स्वयं का + माता का + पिता का दस्तावेज (तीनों अनिवार्य)।
जन्म प्रमाण पत्र स्वयं का अनिवार्य।

आधिकारिक 13 दस्तावेजों की पूरी सूची क्रमांक,दस्तावेज का नाम

1.केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन कार्ड

सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ID कार्ड, जिसमें जन्म तिथि हो (जैसे: UIDAI, रेलवे, बैंक PSU ID)

2.भारत में 01/07/1987 से पूर्व सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/दस्तावेज/पहचान पत्र

1987 से पहले का कोई सरकारी दस्तावेज (पुराना बैंक पासबुक, LIC पॉलिसी, डाकघर बचत खाता)

3.जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम/ ग्राम पंचायत/अस्पताल से जारी, जन्म तिथि + स्थान स्पष्ट

4.पासपोर्ट भारतीय पासपोर्ट (जन्म विवरण वाला पेज)

5.मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार से जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट

6.10वीं बोर्ड की अंक तालिका मय प्रमाण पत्र
CBSE/ICSE/UP बोर्ड की 10वीं मार्कशीट + प्रमाण पत्र (जन्म तिथि उल्लिखित)

7.वन अधिकार प्रमाण पत्र
वनवासी/आदिवासी के लिए FRA 2006 के तहत जारी

8.अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति प्रमाण पत्र
तहसीलदार/SDM/DM से जारी जाति प्रमाण पत्र

9.राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
NRC (असम आदि में), नागरिकता प्रमाण

10.राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
UP का परिवार रजिस्टर (FP), जिसमें जन्म/संबंध विवरण हो

11.सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र
पट्टा, आवंटन पत्र, जिसमें नाम और जन्म विवरण हो

12.हेड ऑफ फैमिलीन आधारित एनरोलमेंट के लिए हेड ऑफ फैमिली का वैलिड आधार कार्ड

13.OCI/विदेशी नागरिकों के लिए वैलिड फॉरेन पासपोर्ट या LTV (Long Term Visa) दस्तावेज

ध्यान रहे,दस्तावेज फोटोकॉपी के साथ जमा करें। डिजिटल साइन वाले दस्तावेज प्राथमिकता।

आधार केवल पहचान के लिए (12वां), नागरिकता के लिए नहीं है।

अगर उपरोक्त दस्तावेज न हों तो क्या करें?

1. पासपोर्ट नहीं है?  नया बनवाएं

ऑनलाइन: passportindia.gov.in → फ्रेश पासपोर्ट

दस्तावेज: आधार/वोटर ID + 10वीं मार्कशीट + पता प्रमाण

अपॉइंटमेंट: लखनऊ PSK (हजरतगंज/गोमती नगर)

फीस: सामान्य ₹1500, तत्काल ₹3500

समय: 30-45 दिन

हेल्पलाइन: 1800-258-1800

2. जन्म प्रमाण पत्र खो गया? डुप्लिकेट बनवाएं

ऑनलाइन: edistrict.up.gov.in → जन्म प्रमाण पत्र

दस्तावेज: आधार + माता-पिता का नाम + अफिडेविट (यदि देरी हो)

फीस: ₹5 (सामान्य), ₹10 (देरी पर)

ऑफलाइन: लखनऊ नगर निगम (हजरतगंज) या वार्ड कार्यालय

समय: 15-30 दिन

हेल्पलाइन: 0522-2630433

3. 10वीं मार्कशीट नहीं है?
UP बोर्ड: upmsp.edu.in → डुप्लिकेट मार्कशीट
CBSE: cbse.gov.in → ऑनलाइन आवेदन
फीस: ₹250-500

4. जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र
ऑनलाइन: edistrict.up.gov.in
ऑफलाइन: तहसील कार्यालय (लखनऊ सदर, मोहनलालगंज आदि)

इलेक्टोरल रोल में नाम कैसे चेक करें?

ऑनलाइन (NVSP पोर्टल)

voters.eci.gov.in → Search in Electoral Roll

राज्य: उत्तर प्रदेश → जिला: लखनऊ → विधानसभा क्षेत्र चुनें

EPIC नंबर या नाम + जन्म तिथि + पिता का नाम डालें

कैप्चा → सर्च → OTP से वेरिफाई

ऑफलाइन

ERO कार्यालय: कलेक्ट्रेट, लखनऊ

हेल्पलाइन: 1950

BLO कहां बैठते हैं? संपर्क कैसे करें?

तरीका

विवरण

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ऑनलाइन

ceouttarpradesh.nic.in → Know Your BLO → EPIC/क्षेत्र डालें

लिस्ट डाउनलोड

lucknow.nic.in/latest-blo-list → सभी 9 क्षेत्रों की PDF

हेल्पलाइन

0522-2236104 (जिला निर्वाचन कार्यालय)

Voter Helpline App डाउनलोड करें

स्थानीय

वार्ड कार्यालय / पोलिंग स्टेशन / आंगनवाड़ी केंद्र

उदाहरण: लखनऊ उत्तर क्षेत्र के BLO का मोबाइल नंबर लिस्ट में उपलब्ध है। कॉल करके फॉर्म मंगवाएं।

स्वयं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें?

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

रजिस्ट्रेशन: voters.eci.gov.in → साइन अप → मोबाइल/ईमेल → OTP

लॉगिन: मोबाइल + पासवर्ड + OTP

फॉर्म 6 चुनें (नया मतदाता)

विवरण भरें:

नाम, जन्म तिथि, लिंग

माता-पिता का नाम/EPIC

पता (विस्तृत)

आधार (वैकल्पिक)

घोषणा (भारतीय नागरिक)

दस्तावेज अपलोड:

फोटो (पासपोर्ट साइज)

जन्म प्रमाण (13 में से एक)

पता प्रमाण

सबमिट → रेफरेंस नंबर मिलेगा

ट्रैक करें: लॉगिन → Track Application

NRI के लिए: फॉर्म 6A

समय: 30 दिन में प्रोसेस

तैयारी से मजबूत लोकतंत्र, वोट का अधिकार सुरक्षित रखें

उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ मतदाताओं में लखनऊ के 40 लाख+ मतदाता शामिल हैं। श्रेणी 3 (2004 के बाद जन्मे) के युवाओं के लिए दस्तावेज जुटाना चुनौती हो सकता है, लेकिन CSC सेंटर, तहसील, नगर निगम मदद करेंगे।

याद रखें

वोटर आईडी केवल वोटिंग के लिए नहीं, पहचान पत्र के रूप में भी जरूरी है।

1950 पर कॉल करें यदि कोई समस्या हो।

ceouttarpradesh.nic.in और NVSP ऐप पर नजर रखें।

पहले से दस्तावेज जुटाएं, BLO का सहयोग लें, ऑनलाइन सक्रिय रहें। इस तरह आप न केवल मतदाता सूची में रहेंगे, बल्कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेंगे।

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