शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर

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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित हो चुकी है |सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश जारी किए हुए हैं | ऐसा ना करने पर गाड़ी के स्वामी को ₹10000 से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है | वही नंबर प्लेट से ज्यादा खिलवाड़ करना भी आपको भारी पड़ जाएगा । मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ₹5000 तक का चालान भरना पड़ सकता है। इस तरह की ताजा कई कार्यवाही भी की जा चुकी है | जिन की नंबर प्लेट पर सपा, बसपा, भाजपा आदि पार्टियों के झंडे या पार्टी के मुखिया के नाम लिखे हुए थे |

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन में लगवाने के लिए वाहन स्वामी कार के डीलर से संपर्क कर सकता है या ऑनलाइन भी आवेदन किए जा सकते हैं | ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वह bookmyhsrp.com/index.aspx के लिंक पर क्लिक कर विजिट करें। फिर उसे प्राइवेट वाहन व कमर्शियल वाहन के दोनों ऑप्शन में से एक पर क्लिक करना होगा । इसके बाद प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर वाहन स्वामी को वेरियंट जैसे पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक सीएनजी सीएनजी प्लस पेट्रोल में से अपना विकल्प चुनना होगा। सुरक्षा के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के आदेश दिए गए हैं इस नंबर प्लेट के बाद किसी भी गाड़ी को ट्रेस करने में सुविधा हो जाएगी |

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