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आज़म खान के पुत्र पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक

ज़की भारतीय 

तुमने नफ़रतें बाटीं हमने प्यार बाटा है |

 वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है ||

लखनऊ,संवाददाता | जी हाँ ,इंसान जब हुकूमत में हो तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि आज मेरी हुकूमत है ,लेकिन कल किसी और की हुकूमत हो सकती है | फिर वो भी तुमसे बदले ले सकता है ,तुम्हारी खामियों के आधार पर तुम्हें फंसा सकता है ,तुमको तुम्हारी हैसियत याद दिला सकता है , तुम्हारी दस्तार तुम्हारे क़दमों में ला सकता है | इसलिए हुकूमत पाकर घमंड करना छोड़ दो |
बहरहाल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व सांसद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़कर जिस चुनाव को जीता था, उसमे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा अपनी जन्मतिथि गलत दर्शाने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको भ्रष्ट आचरण का दोषी माना था | इसी कारण अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी |
और अब यही कारण उनकी मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रही हैं |
बताते चलें कि सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है | इस संबंध में गुरुवार को यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है |अब भारत निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी हो सकता है |

राष्ट्रपति को लिखे पत्र में अब्दुल्ला आजम को भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8-क के तहत चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की गई है |अब राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त करके चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश जारी करेंगे |
अब्दुला आजम 2017 में स्वार सीट से विधायक चुने गए थे | उस समय उनकी उम्र 25 साल नहीं थी | उनपर आरोप था कि उन्होंने फर्जी जन्मतिथि के आधार पर चुनाव जीता था | आरोप सही पाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में उनके निर्वाचन को अवैध ठहराया था | विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खारिज करने की अधिसूचना जारी कर दी थी |
बताते चलें , रामपुर जिले के पूर्व विधायक नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा था | इसमें अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये जाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8(1) का उल्लेख किया गया है | पत्र पर विधानसभा सचिवालय द्वारा विधि विभाग की राय ली गई, जिसमें अब्दुल्ला आजम को चुनाव से रोके जाने की संस्तुति की गई है |

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