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अयोध्या के विवादित स्थल पर नमाज़ पढ़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका दायर करने वाले मुस्लिम ट्रस्ट पर ठोका पांच लाख का जुर्माना

लखनऊ (सवांददाता) रायबरेली के अल-रहमान ट्रस्ट की ओर से हाई कोर्ट की इलाहबाद बेंच में दाखिल याचिका में अयोध्या की उस एक तिहाई हिस्से में नमाज पढऩे की अनुमति मांगी गई थी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष को दी थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस ट्रस्ट को अयोध्या के विवादित परिसर में नमाज पढ़ने से जहां इंकार किया है, वहीं कड़ी फटकार भी लगाई है। रायबरेली की इस ट्रस्ट ने अयोध्या के विवादित परिसर में नमाज पढऩे को अनुमति को लेकर याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करने के साथ ही ट्रस्ट पर पांच लाख रुपया का जुर्माना भी लगा दिया है। यही नहीं हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि याचिका को सस्ती लोकप्रियता के लिए उठाया गया ये क़दम हैं |

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीके अरोड़ा और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने याचिका को सस्ती लोकप्रियता के लिए उठाया गया कदम करार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है । इसके साथ ही ट्रस्ट के ऊपर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जल्दी अदा न करने पर बेंच ने जिलाधिकारी फ़ैजाबाद को राशि वसूलने के सख्त निर्देश दिए हैं।

बताते चलें कि 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या मामले पर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जिस फैसले के बाद जनता कि मिलीजुली प्रतिक्रिया थी | जस्टिस एस यू खान, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस डी वी शर्मा की बेंच ने फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया था। जिसमें राम लला विराजमान वाला हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया। दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया।

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