अनुच्छेद 370 को खत्म करने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
लखनऊ, संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किये जाने के विरुद्ध आज एक याचिका दायर की गई है। अदालत ने जुलाई में इसकी सुनवाई के लिए याचिकाओं को सूचीबद्ध कर लिया गया है। अब साफ हो गया है कि जम्मू-कश्मीर से अनुछेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
बताते चलें, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। अब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पर दस्तक दी गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेख नफाडे ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने कई दलीलें पेश करते हुए कहा कि यह आर्टिकल 370 का प्रकरण है। वकीलों की दलील सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा , “मैं इस मामले को देखता हूं। यह पांच जजों की पीठ के सामने रखा जाने वाला मामला है। मुझे पीठ का पुनर्गठन करना होगा।” अदालत ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद याचिकाओं पर सुनवाई के लिये पांच न्यायाधीशों की पीठ के पुनर्गठन पर सहमति जताई।
सरकार की इस कार्रवाई के बाद से जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले अधिकतर प्रावधान समाप्त हो गए हैं। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये कदम असंवैधानिक है। इसके बाद मामले को लेकर कई सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई होना चाहिए।
बताते चलें, सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में उठाए गए इस कदम के बाद जहाँ लम्बे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए वहीं आगज़नी ,लूट और तोड़फोड़ की सैकड़ों घटनाएं घटित हुई थीं।इन घटनाओं के मद्देनजर घाटी में लंबे समय तक पाबंदियां लगाई गईं और वहां के प्रमुख राजनेताओं को नजरबंद भी रखा गया।