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हत्या और दुष्कर्म करने वाले अपराधी को चार माह में मृत्यु दण्ड की दिलवाई सआदत गंज पुलिस ने सज़ा

 

लखनऊ, संवाददाता । पहले 6 वर्ष की बालिका का अपहरण, फिर उसके सात दुष्कर्म करने के बाद हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले क्रूर अपराधी को जितनी जल्दी सआदत गंज पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मृत्यु दण्ड दिलाने का सराहनीय कार्य किया है,शायद ऐसी मिसाल कहीं मिलना संभव नहीं होगी। 15 सितम्बर 2019 को कश्मीरी मोहल्ला थाना सहादतगंज क्षेत्र से 6 वर्षीय बालिका को अपहृत कर उसके साथ दुष्कर्म एवं हत्या की जघन्यतम घटना घटित हुई| घटना के विरोध में सहादतगंज क्षेत्र में हजारों लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने लगे थे। कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त होते हुए देख पुलिस ने अथक प्रयास कर सड़क पर उतरी भीड़ को समझाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया था। कानून व्ययवस्था को अपने हाथ मे लिए जाने वाले 15 व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर एक की गिरफ्तारी की गई थी |

पुलिस द्वारा अत्यंत तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए मात्र कुछ घंटो के अंदर ही इस जघन्य घटना का अनावरण कर अभियुक्त राजू मिर्ज़ा पुत्र बच्चन मिर्ज़ा नि. गढ़ी पीर खान थाना ठाकुरगंज की तत्काल गिरफ्तारी करते हुए उसके घर के अन्दर से अपहृत बालिका का शव बरामद किया गया|

6 वर्षीय बालिका के अपहरण के पश्चात रेप व हत्या की उक्त जघन्य घटना को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ द्वारा न्यायालय में समुचित पैरवी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर पश्चिमी विकास चन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी बाजार खाला अनिल कुमार यादव तथा प्रभारी निरीक्षक सआदतगंज महेश पाल सिंह को निर्देशित किया गया |
इस जघन्य अभियोग की विवेचना में वैज्ञानिक विधि से प्रभावी साक्ष्य संकलन के उपरांत मात्र 6 दिन में ही आरोप पत्र तैयार कर दिनांक 21 सितम्बर 2019 को न्यायालय भेज गया था| इस जघन्य काण्ड को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त को दिनांक 12 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी ( रासुका-एनएसए ) में गिरफ्तार किया गया था |

इस काण्ड को संजीदगी से लेते हुए अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए समयबद्ध रूप से सभी गवाहो का परीक्षण कराया गया | योजनाबद्ध रूप से विवेचना की कार्ययोजना तैयार करते हुए संकलित वैज्ञानिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए | विवेचना में घटना स्थल तथा मृत बालिका के शव से प्रदर्श संकलित किए तथा डीएनए मैच कराया गया जिसका एफएसएल से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ |
परिणामस्वरूप आज इस जघन्य अपराध में माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम / अपर सत्र न्यायाधीश 16 लखनऊ द्वारा अभियुक्त को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई |

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