HomeINDIAहाई कोर्ट ने दी जुलुस की इजाज़त ,ताज़िया दफ़्न करने पर भी...

हाई कोर्ट ने दी जुलुस की इजाज़त ,ताज़िया दफ़्न करने पर भी आ सकता है आदेश

लखनऊ,संवाददाता | कोरोना वायरस के क़हर ने जहाँ गणेश चतुर्थी पर गहन लगाया वहीँ प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूसों और बड़ी मजलिसों के साथ साथ इमाम चौक पर ताज़ियों को रखने से मना करवा दिया | यही नहीं पुलिस ने अपनी तरफ से बिना किसी आदेश के कई लोगों के विरुद्ध घर में ताज़िया रखने पर 107 /116 लगा दी | इस तरह की कई ख़बरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं | सरकार द्वारा कोई सुनवाई न होने के बाद शिया धर्मगुरु ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना उचित समझा और उन्होंने एक रिट कर जुलूस निकाले जाने की मांग की ,लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जुलुस की मांग को ठुकरा दिया | इसके बाद से जुलुस उठवाए जाने की उम्मीद भी खत्म हो गई | लेकिन सूत्र बताते हैं कि मौलाना कल्बे जव्वाद की रिट जब निरस्त कर दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कैसे किया |
हालाँकि अभी ताज़ियों को दफन करने के मामले में शिया संप्रदाय पसो पेश में है |
बताते चलें कि जब घरों में ताज़िये रखे जाते हैं तो उनको दफन भी किया जाता है , ऐसे में शिया संप्रदाय की निगाहें इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट बेंच की तरफ लगी हुई हैं जहाँ ताज़ियों को दफ़्न करने के लिए अलग अलग दो वाद दायर किये गए थे | जबकि लखनऊ बेंच ने सरकार को कल तक फैसला लिए जाने का निर्देश भी दे दिया है | इसके अलावा इलाहाबाद बेंच ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है | उम्मीद की जा रही है कि ताज़ियों को दफ़्न किये जाने का कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा |

मुंबई हाई कोर्ट से मिली जुलुस उठाने की इजाज़त

सुप्रीम कोर्ट में मौलाना कल्बे जव्वाद नक़वी की रिट पर जुलुस न उठाए जाने के फैसले के बाद निचली अदालत से जुलुस निकलवाए जाने का आदेश करवाना एक बहुत बड़ी जीत है | हालाँकि मुंबई हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था लेकिन क़ाबिल अधिवक्ता ने कठिन बहस के बाद कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता से कहा गया था कि आप अगर रिट वापिस ले लेंगे तो कोई आदेश नहीं होगा जिससे और कहीं जुलुस निकाला जा सकेगा | ये दलील देकर जुलुस उठाए जाने का आदेश पारित करवा लिया |
जुलुस उठाए जाने के लिए हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं | हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जुलुस में 6 लोग शामिल होंगे जिसमे एक लाइव विडिओ ग्राफर भी शामिल है | अदालत ने ये आदेश आज आल इंडिया इदारए तहफ़्फ़ुज़े हुसैनियत कि रिट पर किया है | अदालत ने ये आदेश 10 मुहर्रम (३० अगस्त )को निकलने वाले जुलूसे अशुरा के लिए दिया है |
ये जुलुस ज़ैनबिया भिंडी बाजार से शुरू होकर जे जे हॉस्पिटल से होता हुआ बाइकुला माज़गोअन शिया क़ब्रस्तान जाएगा | इस जुलुस को शाम 4 :30 निकाला जाएगा और शाम 5 :30 तक क़ब्रस्तान पहुंच जाएगा | इस कोरोना महामारी और सुप्रीम कोर्ट के पहले से आए आदेश के बावजूद जुलुस का आदेश प्राप्त करना बहुत कठिन काम था,लेकिन ये कहना ग़लत नहीं होगा कि इस आदेश ने इतिहास रच दिया है |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read