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शिक्षा विभाग में मैनेजमेंट कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल

लखनऊ,संवाददाता | सर्वोच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में मैनेजमेंट कोटे की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला किया है | सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वर्ष 2000 के बाद मैनेजमेंट कोटे से जितनी भी नियुक्तियां हुई है उन्हें स्थगित किया जाएगा | जो भी टीचर मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त हुए हैं, अब उन्हें फिर परीक्षा देनी होगी | हालांकि सरकार ने पहले से नियुक्त लोगों को राहत देने के संकेत दिए हैं | जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इन टीचर्स को वेतन मिलता रहेगा | सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया है | यूपी के माध्यमिक शिक्षा में 2000 के बाद मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है | इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2000 के बाद से अब तक मैनेजमेंट कोटे से निकले सभी शिक्षकों की नियुक्ति की गई | अब इन शिक्षकों की परीक्षा होगी हालांकि कोर्ट में इस कोटे से नौकरी पाएं शिक्षकों को राहत देने का विकल्प सरकार को दिया है | सरकार अब पहले मेरिट में छूट दे सकती है ,वहीं इस प्रतिक्रिया में जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक वेतन दिया जाएगा |
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्पेशल पावर का प्रयोग करते हुए यह फैसला सुनाया   है |

 

 

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