HomeUTTAR PRADESHडॉ. कफील की रिहाई के लिए हाई कोर्ट ने दिया आदेश

डॉ. कफील की रिहाई के लिए हाई कोर्ट ने दिया आदेश

लखनऊ, संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर के डॉ. कफ़ील पर लगाई गई एनएसए को हटाए जाने का आदेश दे दिया है । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है । सनद रहे कि डॉ. कफील अहमद पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी।

बताते चलें ,डॉ कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी । डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर NSA लगाया था । पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद डॉ कफील अहमद की रिहाई तय हो गई है।

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