HomeUTTAR PRADESHगैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग को रोका जाए -हाई कोर्ट

गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग को रोका जाए -हाई कोर्ट

लखनऊ, संवाददाता | इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहां है कि गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन ना करने वाले अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाए | हाई कोर्ट ने यूपी के डीजीपी द्वारा 9 दिसंबर 2020 को जारी की गई गाइडलाइन पर संतोष ज़ाहिर किया है | बताते चलें कि गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है | इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी की तरफ से 9 दिसंबर 2020 को गाइडलाइन जारी की गई है | बीजेपी की गाइड लाइन पर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताई है | इस दौरान डीजीपी की ओर से हलफनामा भी दाखिल कर दिया गया है | हलफनामे में बताया गया कि जिन मामलों में f.i.r. लगी हो या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया हो उनको गैंग चार्ट में शामिल नहीं किया जाएगा | गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों की विवेचना दूसरे थाने का प्रभारी से करवाई जाएगी | इसके अलावा जिन मुकदमों के आधार पर एक बार गैंगस्टर लग चुका हो उस को आधार बनाकर दोबारा करवाई भी नहीं की जाएगी |

 

 

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