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केंद्र सरकार से मिली वाहन चालकों को बड़ी राहत, पुलिस की अवैध वसूली पर लगा ग्रहण

लखनऊ (सवांददाता) केंद्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक बड़ी सुविधा देने का एलान कर दिया है | ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, आरसी के न होने के डर से अब आपको पुलिस से डरकर भागेंगे की ज़रूरत नहीं है ।
केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 के तहत इस संशोधन को पारित किया गया है।जिसे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानि अब आपके पास अगर गाड़ी से जुड़े कागजात की सिर्फ इलेक्ट्रिानिक कॉपी है तो आपका पहले की तरह पुलिस चालान नहीं कर सकेंगी ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यदि ट्रैफिक पुलिस या वर्दी में मौजूद कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे कागजात मांगता है तो जरूरी नहीं कि आप उसे मूल कागजात ही दिखाएँ।
क्योकि आप इलेक्ट्रानिक कॉपी भी दिखाकर अब चलन से बच सकते है। 19 नवंबर को जारी इस नोटिफिकेशन के बाद से पुलिसकर्मी के शोषण का शिकार हो रहे आम आदमी अब पुलिस के शोषण का शिकार नहीं हो सकेंगे ।

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