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आरटीओ में सारी सुविधाएं हुईं ऑनलाइन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़रूरी

लखनऊ, संवाददाता। ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट आरसी, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, फिटनेस और परमिट से जुड़ी करीब दो दर्जन सेवाओं के लिए क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है । बीते दिनों उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के सभी आरटीओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि इन सुविधाओं को ऑनलाइन ही मुहय्या कराया जाए । तभी परिवहन विभाग की सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है ।
अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी यूपी में बहुत ही आसान हो गई है। लेकिन सबसे पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। जिसकी अवधि केवल छह माह की होती है । इसके बाद ही आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट बनवा सकते हैं । जिसके लिए आपको 6 माह के अंदर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा । लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बिना नहीं बनेगा। इसलिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपको एक बार आरटीओ ऑफिस जाना ही पड़ेगा ।अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जल्दी आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि एक माह पूरी होना ज़रूरी है। आपके लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को बने 1 माह पूरा हो गया हो तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको 1 तारीख तय कर दी जाएगी जिस तारीख़ में आपको अपने जिले के आरटीओ कार्यालय में जाकर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा कराना होगा ,तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेगा।

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